नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने ₹27 हजार का जुर्माना भी लगाया

Wednesday, July 15, 2026 - 18:03
Updated: 22 days ago
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने ₹27 हजार का जुर्माना भी लगाया

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

• 27000 रुपए लगा जुर्माना।            

 जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम करावास एवं 27000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया। 

अभियोजन कथानक के अनुसार रामपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 15 वर्षीया नाबालिग पुत्री दिनांक 28 मई 2022 को स्कूल जा रही थी रास्ते में रविंद्र पाल पुत्र पन्नालाल पाल उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ 8-9 महीने तक लगातार बलात्कार करता रहा। 7 मार्च 2023 को उसकी पुत्री को एक लड़की पैदा हुई जब यह सूचना देने वह अभियुक्त के यहां गया तो उसके परिजन गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। 

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।

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VISHWA PRAKASH SRIVASTAVA

Vishwa prakash srivastava (JAURANLIST) JAUNPUR ADD MOHALLA RUHTTA

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