सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संशोधन अधिनियम को दी मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है।
अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट में 37 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकेगी। माना जा रहा है कि जजों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और मामलों के बढ़ते बैकलॉग को कम करने में मदद मिलेगी।
लोकसभा ने 3 अगस्त को इस विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसके बाद राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पहल पर आगे बढ़ा।
कानून मंत्री के अनुसार, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने 11 मई को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने मामलों की बढ़ती संख्या और संविधान पीठों के गठन के कारण नियमित मामलों की सुनवाई पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख किया था।
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