कोटरा एवं महेशपुरा पंचायत के प्रकरणों में वसूली एवं प्राथमिकी के निर्देश
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना अभिषेक दुबे ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 के तहत ग्राम पंचायत कोटरा एवं ग्राम पंचायत महेशपुरा की तत्कालीन निर्माण एजेंसी के तत्कालीन सरपंचों के विरुद्ध पारित आदेश के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चांचौड़ा को दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत कोटरा की तत्कालीन निर्माण एजेंसी के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक सी-03 तथा ग्राम पंचायत महेशपुरा की तत्कालीन निर्माण एजेंसी के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक सी-61 न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना में प्रचलित थे। प्रकरणों में विवेचना उपरांत तत्कालीन निर्माण एजेंसी के सरपंच क्रमश: समन्दर सिंह सहरिया से 37,500 रुपये तथा बाबूलाल भील से 48,000 रुपये की वसूली योग्य राशि निर्धारित की गई थी।
उक्त राशि को भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किए जाने हेतु संबंधित तहसीलदारों को आदेशित किया गया था तथा आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चांचौड़ा को भी प्रेषित की गई थी। वांछित वसूली आज दिनांक तक लंबित होने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक दुबे ने तत्काल संबंधित तहसीलदार से संपर्क कर भू-राजस्व के बकाया के तौर पर राशि की वसूली कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश में संबंधितों के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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