विजयवर्गीय परिसर मामले में नपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया पक्ष, कहा- परिषद दो साल पहले ही कर चुकी है दुकानें खाली कराने का निर्णय, नोटिस की अवधि समाप्त, अब तत्काल कार्रवाई की जरूरत
गुना (आरएनआई) नगर पालिका परिषद गुना की अध्यक्ष सविता गुप्ता ने विजयवर्गीय परिसर को लेकर उपखंड मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की है। पत्र में उन्होंने बताया है कि विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स नगर पालिका की संपत्ति है और इसका रख-रखाव व निर्णय नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। परिसर की मौजूदा स्थिति गंभीर है, भवन जर्जर हो चुका है और किसी भी समय हादसे का कारण बन सकता है, इसीलिए नगर पालिका द्वारा पूर्व से ही इसे लेकर कदम उठाए जा चुके हैं।
पत्र में नपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि 18 जून 2025 को कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक की उन्हें न तो मौखिक और न ही लिखित जानकारी दी गई थी, जबकि यह नगर पालिका से संबंधित नीतिगत मामला था।
उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद ने इस मामले को पहले ही गंभीरता से लेते हुए 20 फरवरी 2023 को आयोजित साधारण सम्मेलन में प्रस्ताव क्रमांक 21 पारित किया था, जिसमें सर्वसम्मति से दुकानों को खाली कराने का निर्णय लिया गया था। प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि भी पत्र के साथ संलग्न की गई है।
नपाध्यक्ष ने बताया कि दुकानदारों को पूर्व में कई बार नोटिस दिए गए हैं, और वर्तमान में दिए गए अंतिम नोटिस की समयसीमा भी समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अधिकतर दुकानदारों के अनुबंध 35 माह की अवधि के लिए थे, जिनका नवीनीकरण नहीं किया गया। अनुबंधों के अनुसार दुकानों की मरम्मत, रंगाई-पुताई की जिम्मेदारी दुकानदारों की थी और नगर पालिका को 30 दिवस का नोटिस देकर दुकानें खाली कराने का अधिकार है। अनुबंध में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि जर्जर भवन की स्थिति में दुकानदारों को वैकल्पिक दुकानें दी जाएं।
अंत में नपाध्यक्ष ने लिखा कि परिषद पहले ही ठोस निर्णय ले चुकी है, अब आवश्यकता है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी परिषद के पारित प्रस्ताव के अनुसार जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग से तत्काल कार्रवाई करें, जिससे किसी भी संभावित जान-माल की क्षति को रोका जा सके।
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