राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी, फैजाबाद बार एसोसिएशन ने पैरवी से किया इनकार
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के चर्चित मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों की सोमवार को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। इस बीच फैजाबाद बार एसोसिएशन ने घोषणा की है कि उसके सदस्य इस मामले में आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेंगे।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि यदि कोई अधिवक्ता इस मामले में आरोपियों की ओर से पैरवी करता है तो उसके खिलाफ एसोसिएशन की ओर से पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने की संस्तुति जैसे कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी मांग की कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव अयोध्या छोड़ दें।
गौरतलब है कि छह जून को राम मंदिर के चढ़ावे की धनराशि में कथित चोरी का मामला सामने आया था। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के बाद 25 जून को मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
एफआईआर में गणना कार्य से जुड़े कर्मियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, पर्यवेक्षणीय कर्मी सुभाष श्रीवास्तव तथा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू को नामजद किया गया है।
एसआईटी की प्रारंभिक जांच में आरोप लगाया गया है कि चढ़ावे की गणना प्रक्रिया के दौरान कुछ कर्मियों द्वारा धनराशि में कथित अनियमितता और चोरी की गई। इसी आधार पर पुलिस ने सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय में सुनवाई के बाद होगा।
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