सुलतानपुर: पास्को अधिनियम यौन अपराधों से बच्चों को बचाने का सबसे सुरक्षात्मक उपाय -रश्मि सिंह

सुलतानपुर (आरएनआई) कादीपुर के त्रिभुवन देवी अकेडमी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन सेवा भारती के काशी प्रांत के महिला एवं किशोरी प्रान्तीय प्रशिक्षण शिविर को सेवा भारती की किशोरी आयाम की केंद्रीय टोली की पदाधिकारी हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता रश्मि सिंह ने बौद्धिक सत्र में बताया कि पॉक्सो अधिनियम यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 में बनाया गया था, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है।
उन्होंने कहा कि सेवा भारती के द्वारा आयोजित शिविरो में बच्चों के अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और शोषण से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है ।
आज शिविर में बच्चों के अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की रिपोर्टिंग और शिकायत के तरीकों, और बच्चों के लिए उपलब्ध कानूनी सहायता पर भी चर्चा की गयी। शिविर में बच्चों को शोषण के खिलाफ जागरूक किया गया और उन्हें शोषण के मामलों में रिपोर्टिंग के तरीके बताए गए।
इसके पूर्व रविवार की देर शाम सेवा भारती की बालिकाओं के द्वारा शोभायात्रा का आयोजन किया गया जो विद्यालय से निकाल कर खातीवपुर बाजार में भ्रमण किया शोभायात्रा में स्वामी विवेकानंद की छवि भी बनाई गई थी तथा हिंदू नारी वीर वन शक्ति का प्रतीक बन जैसे उद्घोष भी लगाए जा रहे थे ।
वर्ग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही किशोरियों को सुबह वर्ग में उपस्थित प्रशिक्षकों ने प्रातः स्मरण मंत्र के साथ दिनचर्या को प्रारंभ कराया फिर सबको नियुद्ध,योग, व्यायाम, सहित अनेक तरह के प्रशिक्षण दिये गये। वर्ग को सफल बनाने के लिए सह विभाग सेवा प्रमुख संदीप अग्रहरि , वर्गधिकारी संगीता आर्य , सेवा भारती की संयुक्त क्षेत्र संयोजिका सुश्री शारदा,जिला अध्यक्ष डॉ संजीव पांडेय, महामंत्री मनोज कुमार तिवारी, खण्ड संचालक मनोज सिंह, जिला कोषाध्यक्ष नवीन बरनवाल , जिला स्वावलंबन प्रमुख जय नाथ निषाद , रमेश मोदनवाल , वैभव जायसवाल सहित अनेक कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हैं।
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