गुना (आरएनआई) नगर पालिका परिषद गुना कार्यालय में मादक पदार्थो के सेवन करते हुए पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
डिप्टी कलेक्टर एवं प्र.सीएमओ नगर पालिका परिषद गुना सुश्री मंजुषा खत्री द्वारा इस संबंध में कार्यालयीन आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश अनुसार समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को सूचित किया गया है, कि कार्यालय एवं कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ जैसे जर्दा-तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराव एवं अन्य मादक पदार्थ रखे हुए पाए जाने मध्यप्रदेश आचरण नियम 1965 की धारा 1 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों पर उक्त आशय का आचरण करते पाए जाना तथा धारा 8 के अंतर्गत किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करके कार्यालय के अंदर प्रवेश करना, किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना दंडनीय अपराध है। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा उक्त कृत्य करते पाए जाने पर उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम मध्यप्रदेश आचरण नियम 1965 की धारा (1) स व धारा 8 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी तथा उक्त कृत्यों की पुनरावृत्ति पाए जाने पर सेवा से पृथक करने की कार्रवाही की जाएगी।
उन्होंने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वह कार्यालय में किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन न करें। साथ ही आमजन से अनुरोध किया है कि वह भी किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन कर नगर पालिका कार्यालय में प्रवेश न करें और नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान भी चलाएं, जिससे गुना शहर को नशा मुक्त बनाया जा सके।
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