तमिल फिल्म निर्देशक सीमन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दुष्कर्म मामला रद्द
नई दिल्ली (आरएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने तमिल फिल्म निर्देशक और राजनेता सीमन के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले को रद्द कर दिया है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद अदालत ने यह आदेश सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन शामिल थे, ने कहा कि अभिनेत्री ने सीमन के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है। इसके अलावा, सीमन ने हलफनामा दायर कर माफी मांगी और आरोप वापस लेने के साथ उनसे संपर्क न करने का वादा भी किया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों पक्ष किसी भी मुकदमे को जारी रखने का इरादा नहीं रखते और प्रतिवादी (अभिनेत्री) ने डिजिटल और सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम पर सीमन के खिलाफ कोई बयान नहीं देने पर सहमति जताई है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक-दूसरे से माफी मांगने का निर्देश दिया था। मामला 2011 में दर्ज हुआ था और इसमें बलात्कार, आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी और महिला उत्पीड़न के आरोप शामिल थे। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2007 से 2011 के बीच शादी के आश्वासन पर सीमन के साथ रिश्ते में रहने के बावजूद उन्होंने किसी और से विवाह किया और इस दौरान यौन शोषण किया।
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