जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा की गजब शैली, सयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा के जांच आदेश को दिखाया ठेंगा, विधि विरूद्ध विद्यालय प्रबंध समिति की शिकायत  में कर रहे मोटा खेला, आरोपित से मिल जांच को डाला ठंडे बस्ते में

Jun 16, 2025 - 19:13
Jun 16, 2025 - 19:14
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जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा की गजब शैली, सयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा के जांच आदेश को दिखाया ठेंगा, विधि विरूद्ध विद्यालय प्रबंध समिति की शिकायत  में कर रहे मोटा खेला, आरोपित से मिल जांच को डाला ठंडे बस्ते में

मथुरा (आरएनआई) एडेड माध्यमिक विद्यालय द्वारा संचालित एक कन्या इंटर कालेज के खिलाफ शासन में प्रस्तावित 16 डी कार्यवाही करते हुए उक्त विधालय में कांटोलर नियुक्त करने हेतु तत्कालीन सयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ मुकेश अग्रवाल ने विभिन्न जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव भेजा था इसी बीच डॉ मुकेश अग्रवाल का स्थानांतरण हो गया इसी का लाभ उठाते हुए एवं  शासन में प्रचलित कार्यवाही को छुपाते हुए विद्यालय प्रबंधक और उसके गुर्गों ने जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा में साठ गठ कर तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा से विधि विरूद्ध नियमों को दर किनार करते हुए प्रबंध समिति की मान्यता प्राप्त कर ली।

जिसकी शिकायत शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहर सिंह ने मुख्यमंत्री सहित अन्य उच्चस्तरीय शिक्षा अधिकारियों से मार्च 24 में 10 बिंदुओं पर की जिसमें अस्तित्व विहीन प्रबंधक द्वारा नियुक्ति पत्र एवं नियुक्ति सूचना पत्र निर्गत करने, शासन के आदेश प्रत्येक शिक्षण कक्ष में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में शिक्षण करने, स्टाफ की व्योमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का पालन नहीं करने, कालातीत प्रबंध समिति चुनाव प्रबंध संचालक की देखरेख में न करने, सोसायटी एक्ट अंतर्गत 4 बी वन सूची के बिना प्रबंध समिति का चुनाव कराने, विद्यालय की प्रशासन योजना विभाग से स्वीकृत न होने, दो विस्तार वाले समाचार पत्रों में सदस्यता सूची प्रकाशन कर आपत्तियां प्राप्त न करने एवं चुनाव कार्यक्रम का प्रकाशन विस्तार वाले समाचार पत्रों में न कर चुनाव कराने,1992 से  आज तक एक व्यक्ति अपने को मेनेजर बताना आदि को पूरे विस्तार के साथ सभी साक्ष्यों सहित की ।

सयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक आगरा डॉ आर पी शर्मा ने फरवरी 25 में जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा को शिकायती पत्र में दर्ज शिकायती बिंदुओं पर बिन्दु बार साक्ष्यों सहित जांच करने के आदेश जारी किए उक्त आदेश के अनुसार रवींद्र सिंह  जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा ने दो स्तरीय जांच समिति 13/2/25 को बनाई जिसमें  प्रधानाध्यापक राजकीय हाई स्कूल सांचली एवं दाघटा को जांच अधिकारी नामित किया। उक्त दोनों जांच अधिकारियों ने 7मार्च को पत्र विधालय प्रिंसीपल को प्राप्त कराते शिकायती पत्र में दर्ज समस्त बिंदुओं के साक्ष्य मांगे वही दूसरी ओर शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता मोहर सिंह ने 16 मार्च 2025 को अपने लिखित बयान जांच अधिकारी को उपलब्ध करवा दिए। विद्यालय प्रबंध समिति का विधि विरूद्ध एवं तथ्यों का गोपन कर मान्यता प्राप्त करने में अपने को फंसता देख प्रबंधक और उसके गुर्गों ने रविन्द्र सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा से सेटिंग कर जांच को प्रभावित कर आज तक जांच नहीं होने दी है जब इस संबंध मे रविन्द्र सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा सेजांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने एवं उनका पक्ष जानना चाह उन्होने बचने का प्रयास किया। व्हाट अप पर भी लिखित में पक्ष जानने हेतु प्रयास किए श्री सिंह द्वारा पक्ष न देने से प्रतीत होता है कि उनके द्वारा खेला किया गया है। 

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