सयाजी होटल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, रसोई खोलकर खाना बनाने की मिली अनुमति
इंदौर। खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद खाद्य विभाग द्वारा नामी सयाजी होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। शनिवार देर शाम इस मामले में होटल प्रबंधन को इंदौर हाईकोर्ट की बेंच से बड़ी राहत मिली।
होटल की ओर से अर्जेंट हियरिंग की मांग पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तत्काल होटल की रसोई खोलने के निर्देश दिए। साथ ही 21 अगस्त को खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के प्रशासन के आदेश पर भी रोक लगा दी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जांच में सामने आई कमियों को दूर करने के लिए होटल प्रबंधन को पहले सुधार नोटिस दिया जाना चाहिए था और उन्हें कमियां दूर करने के लिए निर्धारित समय भी दिया जाना जरूरी था।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाद्य लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। इसके साथ ही सयाजी होटल को अपनी रसोई दोबारा संचालित करने और खाना बनाने की अनुमति मिल गई है।
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