राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सावरकर मानहानि मामला खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए वीर सावरकर से जुड़ा मानहानि मामला खारिज कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को जारी किए गए समन को भी रद्द कर दिया।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि मामले में जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। पीठ ने यह भी कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, शिकायतकर्ता के वकील और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में संबंधित धाराओं की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी। ऐसे में मजिस्ट्रेट की ओर से पारित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2022 में राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान महाराष्ट्र में दिए गए बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने सावरकर पर अंग्रेजों का सहयोग करने और उनसे पेंशन लेने का आरोप लगाया था।
इस बयान को लेकर वकील नृपेंद्र पांडे ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में राहुल गांधी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 505 के तहत आरोप लगाए गए थे।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में राहुल गांधी को जारी किया गया ट्रायल कोर्ट का समन भी खत्म हो गया है।
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