नोएडा प्रदर्शन: हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी पर लगी रासुका कार्रवाई रद्द की, 5 लाख मुआवजे का आदेश
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के नोएडा में अप्रैल में हुए श्रमिक प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत की गई निरोधात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया है।
आकृति की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बुधवार, 2 सितंबर को सुनवाई करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की दो सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने आकृति चौधरी को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मुआवजे की यह राशि आकृति के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के वेतन से वसूली जाए। इसमें नोएडा के जिलाधिकारी से लेकर संबंधित थाना प्रभारी तक के अधिकारियों को शामिल किया गया है।
हालांकि, रासुका की कार्रवाई रद्द होने के बावजूद आकृति चौधरी की तत्काल रिहाई नहीं होगी। वह अभी अन्य मामलों में हिरासत में रहेंगी, जिनमें उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। ये मामले अप्रैल में नोएडा में हुए श्रमिकों के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हैं।
अदालत के इस फैसले को आकृति चौधरी के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। हालांकि, अन्य मामलों में जमानत मिलने तक उनकी हिरासत जारी रहेगी।
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