अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता पर ट्रंप को झटका, संघीय जज ने नए आदेश पर लगाई रोक
वॉशिंगटन। अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नई कोशिश को संघीय अदालत से बड़ा झटका लगा है। मैरीलैंड की संघीय जज डेबोरा एल. बोर्डमैन ने ट्रंप प्रशासन के नए कार्यकारी आदेश पर रोक लगाते हुए प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की है। यह मामला अप्रवासी परिवारों और अधिकार समूहों की ओर से दायर क्लास-एक्शन मुकदमे से जुड़ा है।
जज बोर्डमैन ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संबंधित श्रेणी में आने वाले बच्चे जन्म के समय अमेरिकी नागरिक माने जाते हैं। हालांकि, इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।
अमेरिका में जन्म लेने वाले अधिकांश बच्चों को मिलती है नागरिकता
अमेरिकी कानून के तहत अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले अधिकांश बच्चों को जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त होती है। इसके कुछ कानूनी अपवाद भी हैं। इस व्यवस्था की संवैधानिक नींव 1868 में 14वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद पड़ी थी।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता के नियमों को सीमित करने की मांग करते रहे हैं। इससे पहले भी उनके प्रशासन ने ऐसा कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें अमेरिका में अवैध या अस्थायी आव्रजन स्थिति में रह रहे लोगों के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता देने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। जून में सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रयास को सीमित करते हुए निचली अदालतों द्वारा लगाए गए व्यापक रोक के दायरे पर फैसला सुनाया था।
नए आदेश में किन लोगों को बनाया गया निशाना?
अगस्त में ट्रंप प्रशासन ने जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर एक नया और अपेक्षाकृत सीमित दायरे वाला कार्यकारी आदेश जारी किया। इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को स्वतः नागरिकता मिलने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी।
आदेश में ऐसे बच्चों का जिक्र था जिनके माता-पिता विदेशी दूतावासों या कुछ विदेशी संगठनों से जुड़े हों अथवा जिन्हें अमेरिकी प्रशासन की ओर से ‘विदेशी दुश्मन’ की श्रेणी में माना जाए।
नए आदेश के खिलाफ अप्रवासी परिवारों और अधिकार समूहों ने अदालत का रुख किया। सुनवाई के दौरान जज बोर्डमैन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों और अमेरिकी संविधान में नागरिकता से जुड़े प्रावधानों का हवाला देते हुए प्रशासन के आदेश के प्रभाव पर रोक लगा दी।
इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन की जन्मसिद्ध नागरिकता संबंधी नीति को एक और कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मामला आगे भी अदालत में जारी रहने की संभावना है।
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