दिल्ली हाईकोर्ट: जिमखाना क्लब पर 16 सितंबर तक कार्रवाई नहीं, बेदखली नोटिस के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली जिमखाना क्लब से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि 16 सितंबर तक क्लब के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आश्वासन सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ परिसर से क्लब की बेदखली के मामले में दिया गया है। अदालत अब बेदखली के कारण बताओ नोटिस पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर 16 सितंबर को सुनवाई करेगी।
न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन विजय खुराना और दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाओं में 29 जून को जारी बेदखली के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई है।
यह मामला भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) के 22 मई के उस आदेश से भी जुड़ा है, जिसमें क्लब की स्थायी लीज डीड समाप्त कर दी गई थी। क्लब को 5 जून तक जमीन वापस करने के लिए कहा गया था। केंद्र सरकार ने इस कार्रवाई के पीछे रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने का आधार बताया था।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार की ओर से पहले दिया गया यह बयान कायम रहेगा कि 16 सितंबर तक क्लब के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
वहीं, क्लब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि याचिकाओं पर जवाब और दलीलें पूरी हो चुकी हैं तथा बेदखली नोटिस पर अंतरिम रोक के मुद्दे पर सुनवाई के लिए मामला तैयार है।
अदालत ने क्लब के सदस्यों को संपदा अधिकारी के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया गया है।
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