अजीत भारती को अदालत से झटका, एससी/एसटी एक्ट मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली। एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में यूट्यूबर अजीत भारती को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान अजीत भारती की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि भारती ने कोई जातिसूचक गाली नहीं दी थी। वकील ने कहा कि भारती ने अपने परिवार के एक सदस्य के खिलाफ गंभीर उकसावे के जवाब में प्रतिक्रिया दी थी।
हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में अदालत के इस फैसले के बाद अजीत भारती को तत्काल राहत नहीं मिल सकी है।
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