नगर पालिका अध्यक्ष को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश पर लगाई रोक

Tuesday, September 8, 2026 - 23:26
Updated: 3 days ago
0
नगर पालिका अध्यक्ष को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश पर लगाई रोक

MP हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार और पप्पू मलिक को पद से हटाए जाने के मामले में बड़ा अंतरिम आदेश देते हुए संबंधित आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन को याचिकाकर्ता को आगामी सुनवाई तक नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर कार्य करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।हाईकोर्ट में दायर याचिका क्रमांक WP-14228-2026 पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित जनप्रतिनिधि को पद से हटाना एक अत्यंत गंभीर और असाधारण कदम है। ऐसा निर्णय केवल गंभीर और असाधारण परिस्थितियों में ही लिया जाना चाहिए, न कि मामूली अनियमितताओं के आधार पर।

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि यदि किसी निर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया गया हो तो मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की गंभीरता से जांच आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि जनहित, परिषद के हित और पदाधिकारी द्वारा अपने पद के दुरुपयोग की प्रकृति जैसे सभी पहलुओं पर विचार करे।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User