सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव को आंशिक राहत, FIR रद्द करने से इनकार, पेशी से मिली छूट
नई दिल्ली: जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देकर सीमित राहत जरूर प्रदान की है।
बुधवार को दिए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह सीधे तौर पर निचली अदालत की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को पहले संबंधित अदालतों में अपनी दलीलें रखनी चाहिए। इसके साथ ही, कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले की सुनवाई को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय को जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन ली गई। इस मामले में सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और निचली अदालत में सुनवाई जारी है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार किया है, लेकिन लालू यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिलना उनके लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उनके स्वास्थ्य और उम्र को ध्यान में रखते हुए। अब इस मामले की आगे की दिशा दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत की कार्यवाही पर निर्भर करेगी।
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