शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, अदालत ने किया बरी
दिल्ली (आरएनआई)। कथित शराब नीति प्रकरण में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपितों को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि प्रथम दृष्टया किसी आपराधिक षड्यंत्र के पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए गए, जिनके आधार पर आरोप सिद्ध किए जा सकें।
अदालत के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के लिए इसे महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है। निर्णय में स्पष्ट किया गया कि प्रस्तुत साक्ष्यों से ऐसा कोई आधार नहीं बनता, जिससे यह साबित हो कि आरोपितों ने किसी आपराधिक साजिश के तहत कार्य किया हो।
हालांकि यह राहत केवल शराब नीति प्रकरण तक सीमित है। अरविंद केजरीवाल को धन शोधन से संबंधित मामले में फिलहाल कोई राहत प्राप्त नहीं हुई है और वह मामला अलग से विचाराधीन है।
इस निर्णय के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और विभिन्न दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं।
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