तमिलनाडु में निजी स्कूलों के कैंपस में सियासी-धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक, सरकार ने जारी किए नए नियम
चेन्नई (आरएनआई)। Tamil Nadu Government ने निजी स्कूलों के परिसरों में राजनीतिक, वैचारिक और धार्मिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि स्कूल परिसर का उपयोग केवल शिक्षा और छात्रों के हित से जुड़े कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने 2 मार्च को एक सरकारी आदेश जारी करते हुए Tamil Nadu Private Schools (Regulation) Rules में अहम बदलाव किए हैं।
नए नियमों के तहत अब किसी भी बाहरी व्यक्ति या संस्था को स्कूल की इमारत, खेल मैदान या सभागार का उपयोग राजनीतिक बैठकों, प्रचार या किसी विशेष विचारधारा से जुड़े कार्यक्रमों के लिए करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कार्यक्रमों से धर्म, जाति या भाषा के आधार पर तनाव या नफरत फैलने की आशंका हो सकती है, इसलिए इन्हें स्कूल परिसरों से पूरी तरह दूर रखा जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पाबंदी केवल स्कूल के समय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्कूल खत्म होने के बाद, शनिवार-रविवार, सरकारी छुट्टियों और सर्दी-गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी लागू रहेगी। यानी अब अवकाश के दिनों में भी स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार के राजनीतिक या धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हालांकि सामाजिक और जनहित से जुड़े कुछ कार्यक्रमों के लिए छूट का प्रावधान रखा गया है। रक्तदान शिविर, समाज सेवा या सांस्कृतिक गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। साथ ही ऐसे कार्यक्रम स्कूल प्रबंधन की सीधी निगरानी में ही आयोजित किए जा सकेंगे और उनका किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन से संबंध नहीं होना चाहिए।
बताया जा रहा है कि यह फैसला एक विवाद के बाद लिया गया। सूत्रों के अनुसार, कुड्डालोर के एक निजी स्कूल Sri Saraswathi Vidyalaya में दिसंबर 2025 में सर्दियों की छुट्टियों के दौरान Seva Bharati को एक कैंप आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। इस पर शिक्षा विभाग ने आपत्ति जताते हुए नोटिस जारी किया था। स्कूल प्रबंधन ने इस कार्रवाई को Madras High Court में चुनौती दी और तर्क दिया कि पुराने नियम केवल स्कूल के समय में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाते हैं।
इसके बाद सरकार ने नियमों में संशोधन कर इस कानूनी कमी को दूर कर दिया है, ताकि भविष्य में स्कूल परिसरों का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों तक ही सीमित रखा जा सके।
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