सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन जेम्स की याचिका, कहा- घर का पता तो बताना होगा

नई दिल्ली (आरएनआई) सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को ब्रिटिश नागरिक और बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन माइकल जेम्स की याचिका खारिज कर दी। क्रिश्चियन जेम्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिश्चियन माइकल जेम्स को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन शर्त लगाई थी कि उसे भारत में अपने निवास की जानकारी देनी होगा, जहां वह जमानत मिलने के बाद रहेगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय की इस शर्त के खिलाफ क्रिश्चियन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और बताया कि वह ब्रिटिश नागरिक है और भारत में उसका कोई स्थायी पता नहीं है। ऐसे में वह उच्च न्यायालय की इस शर्त को पूरा नहीं कर सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दलील मानने से इनकार कर दिया।
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