लखनऊ अग्निकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा फायर सेफ्टी का मुद्दा, देशभर में एक समान सुरक्षा नियम लागू करने की मांग
लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि स्कूल, अस्पताल, कोचिंग सेंटर, होटल और अन्य सार्वजनिक भवनों के लिए पूरे देश में एक समान न्यूनतम फायर और जीवन-सुरक्षा मानक लागू किए जाएं, ताकि अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियमों के कारण पैदा होने वाली सुरक्षा संबंधी खामियों को दूर किया जा सके।
यह याचिका अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दाखिल की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करते हुए कहा है कि वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फायर सेफ्टी के नियम अलग-अलग हैं। कई जगह नियम अधूरे हैं और जहां नियम मौजूद हैं, वहां भी उनका प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जाता, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है।
याचिका में कहा गया है कि देशभर में स्कूल, अस्पताल, कोचिंग सेंटर, होटल, गेस्ट हाउस, मनोरंजन स्थल, व्यावसायिक भवन और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के लिए एक समान राष्ट्रीय फायर एवं जीवन-सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार किया जाए और उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
इसके साथ ही नियमित सुरक्षा ऑडिट, आपातकालीन निकासी व्यवस्था, फायर सेफ्टी उपकरणों की अनिवार्य उपलब्धता, आपदा प्रबंधन की तैयारी और नियमों के उल्लंघन पर भवन मालिकों व संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि देश में लगातार सामने आ रही आग की घटनाएं यह साबित करती हैं कि मौजूदा फायर सेफ्टी व्यवस्था में गंभीर कमियां हैं। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में एक समान और प्रभावी सुरक्षा मानकों को लागू करना समय की आवश्यकता है।
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