सुप्रीम कोर्ट ने वृद्धाश्रमों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं पर मांगी राज्यों से रिपोर्ट, चार सप्ताह की समयसीमा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर में वृद्धाश्रमों की स्थिति और वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर सभी राज्यों से ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने राज्यों को बुजुर्गों के कल्याण और संरक्षण से जुड़े उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी देने को कहा है।
यह मामला वर्ष 2016 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, संरक्षण और उनके लिए बनाए गए कानूनी एवं संवैधानिक सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी राज्यों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ के मुताबिक, राज्यों को अपने महाधिवक्ताओं को पत्र प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।
जनहित याचिका में लंबे समय से यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध सरकारी व्यवस्थाएं और कल्याणकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर किस तरह लागू हो रही हैं। इसमें वृद्धाश्रमों की स्थिति तथा बुजुर्गों को मिल रही सुविधाओं का आकलन भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद अब राज्यों को वृद्धाश्रमों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की मौजूदा स्थिति अदालत के सामने रखनी होगी। इसके आधार पर अदालत आगे की सुनवाई में संबंधित उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर सकती है।
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