ममता गुट की टीएमसी को हाईकोर्ट से राहत, फ्रीज बैंक खातों से सीमित निकासी की अनुमति
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को राहत देते हुए पार्टी के फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों के सीमित संचालन की अनुमति दे दी है। अदालत ने इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इन खातों से केवल पार्टी के दैनिक संचालन और कानूनी मामलों से जुड़े खर्च ही किए जा सकेंगे। किसी अन्य खर्च के लिए विशेष अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि खातों से भुगतान तभी होगा, जब अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से दो लोग चेक प्रस्तुत करेंगे और विशेष अधिकारी उस पर काउंटर साइन करेंगे। विशेष अधिकारी का मानदेय भी इन्हीं खातों से दिया जाएगा।
वहीं, अदालत ने पूर्व मंत्री अरूप विश्वास पर अदालत परिसर में कथित तौर पर अंडे फेंके जाने की घटना पर भी सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी या व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से अपमान करना या उस पर अंडे फेंकना जैसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए।
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