बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा प्रकरण: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को राहत नहीं, जमानत और पुलिस रिमांड दोनों खारिज
चमोली। विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के चर्चित चढ़ावा प्रकरण में चमोली न्यायालय ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कोई राहत नहीं दी है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही पुलिस की कस्टडी रिमांड की मांग भी नामंजूर कर दी है। इस फैसले के बाद प्रमोद नौटियाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।
मामले की जांच कर रही पुलिस ने आरोपी से आगे की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए चमोली न्यायालय में कस्टडी रिमांड की मांग की थी। वहीं, आरोपी की ओर से जमानत याचिका दाखिल कर राहत की अपील की गई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पुलिस की रिमांड याचिका को अस्वीकार कर दिया। साथ ही आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जिससे उन्हें तत्काल कोई राहत नहीं मिल सकी।
अदालत के आदेश के अनुसार, प्रमोद नौटियाल को आगामी 6 अगस्त तक पुरसाड़ी कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा। मामले में पुलिस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
गौरतलब है कि बदरीनाथ मंदिर के चढ़ावे से जुड़े इस मामले की जांच लगातार जारी है और जांच एजेंसियां विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं।
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