फर्जी पत्रकारों पर हाईकोर्ट सख्त: धार एसपी और गृह विभाग को दो माह में कार्रवाई के आदेश
एमपी (आरएनआई) मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी और भ्रामक खबरें चलाकर ब्लैकमेल करने वाले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जस्टिस प्रणय वर्मा की खंडपीठ ने खुद को पत्रकार बताकर यूट्यूब और फेसबुक के जरिए खबर के नाम पर वसूली का प्रयास करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह विभाग और धार एसपी को दो माह का समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोर्ट एक्शन लेगा।
अभिभाषक आदेश रावत ने बताया कि, उनके मुव्वकिल विनोद पवार धार जिले के पीथमपुर में होटल चलाते हैं। होटल के बाहर खड़े होकर खुद को पत्रकार बताने वाले हिरकेश द्विवेदी ने कुछ वीडियो बनाए थे। इसके बाद उन्हें बदनाम करने की धमकी देते हुए 6 लाख रुपए की मांग की थी। साथ ही, उनके खिलाफ यूट्यूब और फेसबुक पर फर्जी खबरें चलाई थीं।
पवार ने केंद्र सरकार,गृह मंत्रालय,धार एसपी,फेसबुक और यूट्यूब को पत्र लिखकर द्विवेदी पर कार्रवाई करने और उनका यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट बंद करने की मांग की थी। शिकायत पर कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।कोर्ट में जानकारी दी गई कि,द्विवेदी के खिलाफ 2012 से 2022 के बीच लोगों को इसी तरह ब्लैकमेल करने के हैं।
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