नजूल और सरकारी भूमि की बिक्री पर रोक, SDM ने जारी किए आदेश
छतरपुर (आरएनआई): छतरपुर में शासकीय भूमि की अवैध बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम अखिल राठौर ने आदेश जारी करते हुए नगरपालिका और लोक निर्माण विभाग (PWD) के दस्तावेज़ों के आधार पर की जा रही रजिस्ट्री एवं विक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
आदेश की मुख्य बातें:
PWD की सरकारी बिल्डिंग की रजिस्ट्री सामने आने के बाद कार्रवाई
बताया गया कि छतरपुर शहर में बाला जी मंदिर के सामने नोगांव के धीरेन्द्र गोर सहित एक अन्य व्यक्ति के नाम पर PWD की बिल्डिंग की रजिस्ट्री की गई थी।
नजूल भूमि की बिक्री अब सत्यापन के बाद ही
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शहर की नजूल भूमि (सरकारी भूमि) की बिक्री तभी की जाए, जब संबंधित भूमि को सत्यापित नजूल भूमि पंजी में जांचा और प्रमाणित किया जाए।
नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी दस्तावेज आधारित विक्री पर रोक
बिना सत्यापन के नगरपालिका या लोक निर्माण विभाग के आधार पर की जा रही बिक्री/रजिस्ट्री को तुरंत प्रभाव से रोका गया है।
जांच के आदेश जारी
उपरोक्त मामले में जांच भी शुरू करा दी गई है।
प्रशासन का मानना है कि यह कदम सरकारी संपत्तियों की अवैध खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने और राजस्व हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है।
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