दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बड़ा आदेश
नई दिल्ली (आरएनआई) – दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। अदालत ने आदेश दिया कि 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश में कहा कि केवल नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। अदालत ने इस दौरान नकली पटाखों की बिक्री और उल्लंघन करने वाले निर्माताओं व विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
आदेश की प्रमुख बातें:
ग्रीन पटाखे सिर्फ प्रमाणित कंपनियों के निर्धारित स्थानों से बेचे जा सकेंगे।
क्यूआर कोड वाले पटाखों की बिक्री की जाएगी, जो वेबसाइट पर अपलोड होंगे।
दिल्ली-एनसीआर में बाहर से पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिवाली के दौरान प्रदूषण स्तर की निगरानी करेंगे।
पुलिस गश्ती दल बनाएंगे और ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश पर्यावरण संरक्षण और दीवाली की खुशी में संतुलन बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। 10 अक्टूबर को अदालत ने पहले इस मामले में याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
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