अवैध रूप से पशु परिवहन में संलिप्‍त वाहन ट्रक शासन हित में राजसात

Wednesday, May 29, 2024 - 15:40
Updated: 2 years ago
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गुना (आरएनआई) कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा 15 नग गाय के बछडे़ को निर्ममतापूर्वक तस्‍करी के उद्देश्‍य से परिवहन करते हुए पाये जाने पर वाहन आयशर ट्रक को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं। 

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार 21 अप्रैल को पुलिस थाना धरनावदा द्वारा कार्यवाही करते हुए वाहन आयशर ट्रक क्रमांक एमपी 09 जीजी 9808 में अवैध रूप से 15 नग गाय/ बछड़ों को निर्ममता एवं क्रूरतापूर्वक तस्‍करी के उद्देश्‍य से परिवहन करते हुए पाया गया। जिस पर उक्‍त वाहन को जप्‍त कर आरोपीगण के विरूद्ध थाना धरनावदा में अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण में वाहन मालिक धीरज पुत्र मेघराज बारगल निवासी आर्यधाम प्रजापति नगर इंदौर जिला इंदौर द्वारा अपने जवाब में पशु परिवहन के संबंध में कोई वैधानिक अनुमति या साक्ष्‍य/ दस्‍तावेज प्रस्‍तुत नही किया, जबकि पुलिस दस्‍तावेजों से अवैध रूप से गौवंश जप्‍त वाहन से परिवहन किये जाने की पुष्टि हुई। 

संपूर्णं प्रकरण में प्रस्‍तुत दस्‍तावेजों पर विचारोपरांत कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. सिंह ने 15 नग गाय के बछड़े को निर्ममता एवं क्रूरता पूर्वक भरकर तस्‍करी के उद्देश्‍य से परिवहन करते हुए पाये जाने से म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा का उल्‍लंघन करने तथा म.प्र. गौवंश प्रतिषेध नियम अनुसार अभिवचन अनुज्ञापत्र के बिना पशु परिवहन किया जाना पाये जाने से जप्‍तशुदा वाहन आयशर ट्रक क्रमांक एमपी 09 जीजी 9808 को को म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की के तहत शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं। प्रकरण में जप्‍तशुदा 15 नग गाय के बछड़ों को श्रीराम गौशाला ग्राम बनेह थाना धरनावदा को पालन पोषण हेतु सौंपने तथा राजसात किये गये वाहन की नियमानुसार नीलामी अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ द्वारा करने एवं राशि निर्धारित मद में जमा कर पालन प्रतिवेदन देने निर्देशित किया गया है।

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