पश्चिम बंगाल: महुआ मोइत्रा की सुरक्षा में तैनात रहेंगे दो पुलिसकर्मी, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश
कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सुरक्षा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को आदेश दिया है कि महुआ मोइत्रा जब भी अपने कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र का दौरा करें, उनकी सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं। यह व्यवस्था अगले 30 दिनों तक लागू रहेगी।
यह आदेश जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने दिया। कोर्ट ने कहा कि महुआ मोइत्रा एक निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें बिना किसी बाधा के अपने क्षेत्र में सांसद के रूप में काम करने का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने यह निर्देश उनके खिलाफ कथित विरोध और परेशान किए जाने की घटनाओं को देखते हुए दिया है।
दरअसल, मंगलवार को ही महुआ मोइत्रा को नदिया जिले के चापड़ा इलाके में विरोध का सामना करना पड़ा था। आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके वाहन को घेर लिया और काले झंडे दिखाते हुए ‘वापस जाओ’ के नारे लगाए। इससे पहले भी उनके साथ विरोध और कथित तौर पर परेशान किए जाने की घटनाएं सामने आई थीं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उन पर अंडे फेंके गए थे।
कोर्ट ने कृष्णानगर पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि जब भी महुआ मोइत्रा अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएं, उनके साथ दो पुलिसकर्मी मौजूद रहें। इसके लिए महुआ मोइत्रा को अपने दौरे और क्षेत्र में ठहरने की अवधि की जानकारी पहले से पुलिस को देनी होगी।
अदालत ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य उन्हें किसी तरह की परेशानी से बचाना और एक निर्वाचित सांसद के तौर पर उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना काम करने में मदद करना है। यह सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल 30 दिनों के लिए लागू रहेगी।
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