सुप्रीम कोर्ट: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई है। मामले को मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने उठाया। उन्होंने कहा कि बहुसदस्यीय चुनाव आयोग में फैसले सर्वसम्मति से या मतभेद की स्थिति में बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग के कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 324 और 2023 के संबंधित कानून का हवाला देते हुए आयोग के सामूहिक निर्णय लेने की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। याचिका में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े फैसलों को भी चुनौती दी गई है।
विकास सिंह ने अदालत में दलील दी कि यदि आयोग के तीनों सदस्यों में किसी मुद्दे पर एक राय नहीं बनती है तो कानून के अनुसार बहुमत से फैसला होना चाहिए। उन्होंने एसआईआर से जुड़े फैसलों को लेकर भी यह सवाल उठाया कि क्या ये फैसले वास्तव में पूरे आयोग के निर्णय थे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
वहीं, चुनाव आयोग ने इन आरोपों से अलग रुख रखा है। आयोग ने 27 सितंबर को कहा था कि एसआईआर से जुड़े उसके फैसले तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली और संबंधित रिकॉर्ड पर पक्षों की दलीलें सामने आएंगी।
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