चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: SIR पूरा होने वाले राज्यों में Form-6 से अतिरिक्त घोषणा हटाई
चुनाव आयोग ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन Form-6 से SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा हटाने का फैसला किया है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इन राज्यों में नए मतदाताओं को नाम दर्ज कराने के लिए सामान्य वैधानिक Form-6 ही भरना होगा। यह बदलाव 30 सितंबर से ECINET पोर्टल और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों पर लागू किया गया है।
दरअसल, SIR के दौरान Form-6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा ली जा रही थी। इसमें आवेदक से यह जानकारी मांगी जाती थी कि उसका नाम या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं। कुछ मामलों में संबंधित मतदाता सूची के विवरण की जानकारी भी मांगी जाती थी। SIR पूरा होने के बाद इस अतिरिक्त घोषणा की जरूरत नहीं रहने के कारण आयोग ने इसे उन राज्यों से हटा दिया है जहां पुनरीक्षण प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।
यह फैसला Form-6 में अतिरिक्त घोषणा को लेकर उठे विवाद के बीच आया है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस अतिरिक्त व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि नियमों में निर्धारित वैधानिक Form-6 में बदलाव के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। आयोग ने हालांकि स्पष्ट किया था कि मूल वैधानिक Form-6 में बदलाव नहीं किया गया था, बल्कि SIR के दौरान उसके साथ अलग घोषणा जोड़ी गई थी।
चुनाव आयोग के अनुसार, यह अतिरिक्त घोषणा केवल SIR की अवधि के लिए थी। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभी जारी है, वहां यह घोषणा लागू रहेगी, जबकि प्रक्रिया पूरी हो चुके राज्यों में मतदाता पंजीकरण के लिए सामान्य Form-6 का इस्तेमाल किया जाएगा।
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