पीएम मोदी डिग्री मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज की, 25 हजार रुपये का जुर्माना बरकरार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने एकल पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के निर्देश को रद्द किया गया था
अदालत ने केजरीवाल पर लगाए गए 25 हजार रुपये के जुर्माने को भी बरकरार रखा। यह जुर्माना मार्च 2023 में एकल पीठ ने लगाया था। उस समय अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस निर्देश को रद्द कर दिया था, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था।
केजरीवाल ने एकल पीठ के फैसले और जुर्माने के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की थी। खंडपीठ ने सुनवाई के बाद अब अपील खारिज करते हुए पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं माना।
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