सुप्रीम कोर्ट: यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाने के मुद्दे पर रोक से इनकार, केंद्र और आरबीआई से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई के जरिए होने वाले लेन-देन पर शुल्क लगाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले में केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब मांगा है। अदालत के इस रुख के बाद फिलहाल यूपीआई लेन-देन पर शुल्क से जुड़े प्रस्ताव पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगी है।
याचिका में यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से मांग की गई थी कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक शुल्क लगाए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाई जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर ऐसी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार और आरबीआई से इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। दोनों से यह बताने के लिए कहा गया है कि यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाने से संबंधित व्यवस्था और उसके संभावित प्रभाव को लेकर उनकी क्या स्थिति है।
यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है और रोजाना बड़ी संख्या में इसके जरिए लेन-देन होते हैं। ऐसे में शुल्क से जुड़े किसी भी फैसले का असर डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों और कारोबारियों पर पड़ सकता है। मामले में केंद्र और आरबीआई के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।
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