RBI का बड़ा एक्शन: 5 NBFCs का लाइसेंस रद्द, 8 कंपनियों ने खुद सरेंडर किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

Tuesday, September 22, 2026 - 17:29
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RBI का बड़ा एक्शन: 5 NBFCs का लाइसेंस रद्द, 8 कंपनियों ने खुद सरेंडर किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2026 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के खिलाफ बड़ा नियामकीय कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने कुल 13 कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए पांच NBFCs के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (CoR) रद्द कर दिए, जबकि आठ कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खुद सरेंडर कर दिया।

RBI ने यह कार्रवाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की है। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद संबंधित कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं चला सकतीं। इसके तहत वे नया वित्तीय कारोबार करने और ग्राहकों को नए ऋण उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियां जारी नहीं रख सकतीं।

RBI के आदेश के मुताबिक, नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण कोलकाता और मुंबई की पांच कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निरस्त किया गया है। इन कंपनियों को अब आरबीआई एक्ट, 1934 की धारा 45-I के क्लॉज (a) के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करने की अनुमति नहीं है।

जिन पांच NBFCs का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, उनमें डार्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। कोलकाता स्थित इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर B.05.03300 था, जिसे 3 अगस्त 2026 को रद्द किया गया।

रोल्टा होल्डिंग एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन नंबर 13.00540 था। मुंबई स्थित इस कंपनी का लाइसेंस 6 अगस्त 2026 को रद्द किया गया। इसी दिन वासुदेव सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का सर्टिफिकेट नंबर B-13.02235 भी निरस्त किया गया।

पार्सोली कॉरपोरेशन लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन नंबर B-13.01032 था, जिसे 18 अगस्त 2026 को रद्द किया गया। वहीं, ए.सी. चोकसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसे एमसीए रिकॉर्ड में डेउस फाइनेंशियल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दर्ज बताया गया है, का लाइसेंस नंबर N-13.01906 था। इसका रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त 2026 को समाप्त किया गया।

इसके अलावा आठ अन्य NBFCs ने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खुद आरबीआई को सरेंडर कर दिया है। जिन ग्राहकों का इन कंपनियों के साथ पहले से कोई वित्तीय लेनदेन या बकाया जुड़ा हुआ है, उन्हें अपने खाते और संबंधित वित्तीय दायित्वों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए कंपनी और आरबीआई के आधिकारिक निर्देशों पर ध्यान देना जरूरी होगा।

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