सुप्रीम कोर्ट का फैसला: छठी कक्षा में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा से राहत, 10वीं में भी नहीं होगी परीक्षा
सीबीएसई की तीन-भाषा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छठी कक्षा के छात्रों को राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि छठी कक्षा के छात्रों को तीसरी भाषा के लिए बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को भी इसी तरह की राहत मिली थी।
मामला सीबीएसई की तीन-भाषा व्यवस्था से जुड़ा है। इसके तहत छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होता है। तीसरी भाषा को लेकर छात्रों और स्कूलों की ओर से सामने आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तीसरी भाषा को लेकर 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। अदालत ने इस व्यवस्था को लेकर स्कूलों के सामने आने वाली समस्याओं पर भी जवाब मांगा है। स्कूलों की ओर से तीसरी भाषा लागू करने में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी अदालत के समक्ष रखने को कहा गया है।
अदालत के इस फैसले से छठी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा से राहत मिलेगी। वहीं, तीन-भाषा व्यवस्था को लागू करने को लेकर स्कूलों की व्यावहारिक समस्याओं पर आगे की सुनवाई में विचार किया जाएगा।
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