अंबाला के धूलकोट हादसे में जग्गी बिल्डर्स को हाईकोर्ट से राहत, 6 अक्टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक
अंबाला के धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत गिरने से छह श्रमिकों की मौत के मामले में जग्गी बिल्डर्स के मालिक हरदीप सिंह जग्गी और अन्य याचिकाकर्ताओं को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
मामले में याचिकाकर्ताओं ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष को भी जमानत याचिका की जानकारी देने को कहा गया है।
हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष से एफआईआर में शामिल सह-आरोपियों का विवरण और उनकी जमानत की स्थिति भी पेश करने को कहा है। इसके अलावा यह जानकारी भी मांगी गई है कि इसी एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने किसी अन्य अदालत में पहले कोई जमानत याचिका दाखिल की थी या नहीं। यदि ऐसी याचिका दाखिल हुई है तो उसके निपटारे और वर्तमान स्थिति का विवरण भी अदालत के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
धूलकोट में निर्माणाधीन इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने जग्गी बिल्डर्स, ठेकेदार श्रीपाल राणा, संपत्ति मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हादसे में छह श्रमिकों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अदालत ने फिलहाल याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है। अब 6 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में जमानत से जुड़े तथ्यों और अन्य संबंधित दस्तावेजों पर आगे सुनवाई होगी। l
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