दोषी अधिकारी को बचाने के लिए हुआ 'खेल', एमपी हाईकोर्ट ने कहा- पीएस को कानून का ज्ञान नहीं
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पीएस कानून से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं।
ग्वालियर (आरएनआई) एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव पर कड़क टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पीएस जैसे पद पर बैठे अफसर संविधान का ज्ञान नहीं है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी चार्जशीट को नोटिस में बदलने को लेकर की है। साथ ही नाराजगी भी व्यक्त की है।
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव पर नाराजगी
दरअसल, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेलवेंद्रम की कार्यशैली से नाराज है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दोषी अधिकारी अशोक चौहान के खिलाफ पूर्ण विभागयी जांच की चार्जशीट को आरोप पत्र में बदल दिया है। साथ ही एक वेतन वृद्धि रोकने का मामूली दंड दिया और मामले को ही खत्म कर दिया है।
अधिकारी को सजा से बचा लिया
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के कदम से दोषी अधिकारी बड़ी सजा से बच गए। कोर्ट ने कहा कि बिना पूर्ण जांच के कठोर दंड संभव नहीं होता। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना है। कोर्ट के कड़े रुख के बाद पीएस ने गलती स्वीकार की है। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अनुच्छेद 141 का अध्ययन नहीं किया था।
इसके साथ ही कोर्ट एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र देने को कहा है। इसमें सरकारी संपत्ति संरक्षण के उपाय बताने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि प्रमुख सचिव या तो कानून से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं या बेईमान इरादे से अदालत के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं।
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