हाई कोर्ट की राजगढ़ कलेक्टर के लिए स्पष्ट टिप्पणी, 3 दिवस में अविश्वास प्रस्ताव की अध्यापेक्ष पर कार्यवाही करे कलेक्टर

Friday, August 23, 2024 - 20:31
Updated: 2 years ago
0
हाई कोर्ट की राजगढ़ कलेक्टर के लिए स्पष्ट टिप्पणी, 3 दिवस में अविश्वास प्रस्ताव की अध्यापेक्ष पर कार्यवाही करे कलेक्टर

राजगढ़ (आरएनआई) राजगढ़ की वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद श्रीमति सरोज राजेंद्र कटारिया द्वारा कलेक्टर के व्यवहार से पीड़ित होकर माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा राजगढ़ कलेक्टर को 3 दिनों के अंदर, राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं

नगर पालिका अधिनियम में संशोधन पर बन रही थी असमंजस की स्थिति

मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट द्वारा सोमवार को नगर पालिका अधिनियम में संशोधन संबंधित आदेश पारित किया गया लेकिन विधि जानकारों के अनुसार जब तक असाधारण राजपत्र में उक्त संशोधन प्रकाशित नहीं होता, उक्त संशोधन को लागू नहीं माना जाएगा ।

ज्ञात हो कि टीकमगढ़ नगर पालिका में लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर टीकमगढ़ कलेक्टर ने नियमानुसार दो सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मिलन घोषित किया है

याचिकाकर्ता की ओर से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता श्री हर्ष वर्धन शर्मा द्वारा बताया गया कि न्यायालय के आदेश प्राप्ति से 3 दिनों की समयावधि में अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही न करने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की अवमानना की स्थिति निर्मित हो सकती है जिसकी जवाबदेही कलेक्टर राजगढ़ ही कर सकेंगे

पार्षद प्रतिनिधियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर राजगढ़ को प्रस्तुत की गई

Follow   RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User