संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया
प्रयागराज (आरएनआई) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में सरकारी तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और मैरिज हॉल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। लगातार दूसरे दिन सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने मस्जिद और मैरिज हॉल को ध्वस्त करने के लिए जारी आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिससे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा।
मुस्लिम पक्ष ने याचिका में ध्वस्तीकरण पर तत्काल रोक की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सरकारी जमीन से बेदखली के खिलाफ वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध हैं और तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार अभी भी मौजूद है। कोर्ट ने अपीलीय प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वे मुस्लिम पक्ष की अपील पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लें।
मामले में मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि मैरिज हॉल पहले ही गिरा दिया गया था, फिर भी प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के लिए गांधी जयंती और दशहरे का दिन चुना। सरकार का कहना है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर है और प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए मस्जिद कमेटी को चार दिन की मोहलत दी थी।
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