गुना (आरएनआई) विभिन्न मीडिया स्त्रोतों एवं जन सामान्य के माध्यम से तथ्य संज्ञान में आया है कि आवासीय, व्यवसायिक, कृषि, पेयजल आदि कार्य के लिये नलकूप/बोरवेल की ड्रिलिंग शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाक या व्यक्तियों द्वारा कराये जाने पर ड्रिलिंग के समय समुचित सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए जाने से अथवा नलकूप/बोरवेल अनुपयोगी होने से विहित प्रक्रिया का पालन न कर ढका अथवा सील न किया जाने से खुले नलकूप/बोरवेल में इंसानों या पशुओं के गिरने से जानलेवा दुर्घटना घटित होने की प्रबल आशंका बनी रहती है।
इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रांतर्गत आदेश जारी किये गये हैं –
जारी आदेशानुसार कोई भी भूमि स्वा मी/ पटटेधारी /कब्जा धारी/मकानमालिक/संस्था प्रमुख अपने आधिपत्यि की भूमि में किसी भी स्थिति में नलकूप/बोरवेल को खुला नहीं छोडेगा। नलकूप/बोरवेल की ड्रिलिंग के दौरान उसका मुख सदैव ढका रखा जावेगा एवं चारों तरफ से मजबूत फेंसिंग की जावेगी। किसी भी नलकूप/बोरवेल की ड्रिलिंग होने के उपरांत उसके असफल होने या अपूर्ण रहने की दशा में नलकूप/बोरवेल को विधिवत बंद किया जावेगा। यदि नलकूप/बोरवेल में केसिंग नहीं डाली गई है तो नलकूप/बोरवेल को मिटटी, रेत, मुरम, मलवा आदि से जमीन की सतह तक भरा जावेगा। नलकूप/बोरवेल में केसिंग डाले जाने की स्थिति में केसिंग के ऊपर स्टील प्लेबट का केप लगाकर केप को नटबोल्टे से केसिंग में फिक्सं कर 0.5X0.5X0.6 मीटर का सीमेंट-कॉक्रीट का ब्लॉटक बनाकर ढका जावेगा। इस आदेश के जारी होने की दिनांक को कोई निष्क्रिय नलकूप/बोरवेल उस व्य क्ति द्वारा जिसके आधिपत्यन की भूमि पर वह नलकूप/बोरवेल स्थित है तो उल्लेखित आदेशित प्रक्रिया अपनाई जाकर इस आदेश के जारी होने के सात दिवस में बंद कर दिया जावेगा। समस्त ड्रिलिंग अभिकरण/व्यक्ति जो मशीन अथवा अन्य साधन से नलकूप/बोरवेल खनन करेगा वह अपनी मशीन एवं अभिकरण की जानकारी से कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अवगत कराएगा एवं अनुज्ञा प्राप्त करेगा। नलकूप/बोरवेल असफल होने पर उसको निर्धारित प्रक्रिया द्वारा भरा जाकर कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को तत्काल सूचना देगा। कोई भी व्यक्ति जिसके संज्ञान में ऐसा कोई नलकूप/बोरवेल है जो विधिवत बंद नहीं है तो वह उसकी सूचना तत्काल निकटतम थाने/तहसील/ कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को देगा। समस्त नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधिकार में स्थित असफल/अपूर्ण/खुले नलकूप/बोरवेल को विहित प्रक्रिया पालन कर बंद करायेंगे।
उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत दण्डातत्ममक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश गुना जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रातर्गत समस्त व्यक्तियों पर प्रभावशील होगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से 26 मई 2025 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो आगामी दिनांक 25 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।
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