एसआईआर पर बवाल: जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में तीन एफआईआर, पुलिस ने दर्ज किया केस
नई दिल्ली। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें दो प्राथमिकी संसद मार्ग थाने और एक कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत लोक सेवक की ओर से विधिवत जारी आदेश की कथित अवज्ञा का आरोप लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन से पहले नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी।

पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने बिना पूर्व अनुमति के एकत्र होकर इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किया। शुक्रवार को छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों और नागरिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश की थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया था।
अधिकारियों के अनुसार, तीनों एफआईआर में फिलहाल किसी व्यक्ति या संगठन को आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया है। हालांकि, प्राथमिकी में प्रदर्शन का आह्वान करने वाले और उसमें शामिल संगठनों तथा आयोजकों का विवरण दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस जांच के आधार पर होगी।

प्रदर्शनकारी एसआईआर को लेकर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं, पुलिस की कार्रवाई का आधार प्रदर्शन के दौरान लागू निषेधाज्ञा और बिना अनुमति जुटने को बताया गया है।
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