बांग्लादेश में 7 हसीना सहयोगियों को मौत की सजा, भारत में शरण को लेकर बढ़ी अटकलें

नव ठाकुरीया

Tuesday, September 22, 2026 - 11:37
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बांग्लादेश में 7 हसीना सहयोगियों को मौत की सजा, भारत में शरण को लेकर बढ़ी अटकलें

दक्षिण एशियाई 17 करोड़ से अधिक आबादी वाला मुस्लिम-बहुल देश बांग्लादेश अक्सर गलत वजहों से मीडिया में रहता है। भारत और म्यांमार की सीमा से लगे इस देश की राजधानी ढाका में लगभग हर हफ्ते सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं और दोषियों को अक्सर मौत की सज़ा सुनाई जाती है, जिनमें से कई को फांसी भी दी जाती है। मौत की सज़ाओं का ताज़ा मामला 15 सितंबर 2026 को सामने आया, जब बांग्लादेश अवामी लीग के सात साथियों को दो साल पहले देशभर में हुए जुलाई-अगस्त के बड़े आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के लिए सबसे कड़ी सज़ा (मौत की सज़ा) सुनाई गई।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें उसी बड़े जन-आंदोलन के बाद सत्ता से हटा दिया गया था और जो अभी भारत में अनौपचारिक रूप से शरण लिए हुए हैं, उन्हें भी नवंबर 2025 में ऐसे ही फैसले का सामना करना पड़ा था। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT - इसमें 'इंटरनेशनल' जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी जज बांग्लादेशी नागरिक हैं और इसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित है) ने अवामी लीग की प्रमुख हसीना और उनके गृह मंत्री असदुज़्ज़मान खान कमाल को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने का दोषी ठहराया था। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक पैनल के अनुसार, 2024 में देशव्यापी आंदोलन के दौरान 1,400 से अधिक लोग मारे गए और 25,000 लोग घायल हुए, जिनमें कई युवा शामिल थे।

अब उसी ICT ने अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर के साथ-साथ बहाउद्दीन नसीम, मोहम्मद अली अराफात, शेख फ़ज़ले शम्स पराश और मैनुल हुसैन खान निखिल को मौत की सज़ा सुनाई है। युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हत्याओं की साज़िश रचने के लिए छात्र लीग (अवामी लीग से जुड़ी संस्था) के दो नेताओं—सद्दाम हुसैन और शेख वली आसिफ़ एनन—को भी दोषी ठहराया गया। ढाका स्थित तीन सदस्यीय ICT पैनल ने कादर, नसीम, अराफात, पराश और निखिल की 50 प्रतिशत निजी संपत्ति ज़ब्त करने का भी आदेश दिया। ज़ब्त की गई संपत्ति (कुल 500 मिलियन टका) का इस्तेमाल उन परिवारों को मुआवज़ा देने के लिए किए जाने की उम्मीद है, जो प्रदर्शन के दौरान प्रभावित हुए थे।

हैरानी की बात यह है कि मौत की सज़ा पाने वाले सभी दोषियों पर उनकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाया गया, क्योंकि वे फरार हैं और बांग्लादेशी नागरिकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि वे चुपके से भारत में शरण लिए हुए हैं। सदमे से गुजर रहे परिवारों ने फैसले का स्वागत किया और ढाका में तारिक़ रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सरकार से अपील की कि वह सभी दोषियों को वापस लाए, ताकि उन्हें सज़ा-ए-मौत दी जा सके। पीड़ित परिवारों को आज भी याद है कि कैसे छात्रों के नेतृत्व में हसीना-विरोधी आंदोलन ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था और हिंसक कार्रवाई के बावजूद सरकार टिक नहीं पाई। लगातार 15 साल तक देश पर शासन करने के बाद भी हसीना की सत्ता चली गई और उन्हें 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर नई दिल्ली में अस्थायी शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफ़ेसर मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना को ढाका में मुकदमे के लिए वापस लाने की कोशिश शुरू की, लेकिन नई दिल्ली ने हमेशा इस पर कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। इस साल 12 फरवरी को हुए 13वें राष्ट्रीय चुनावों के बाद प्रधानमंत्री बने BNP प्रमुख रहमान ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच 2013 की प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें वापस लाने की मांग जारी रखी। ढाका ने हसीना की वापसी के लिए अलग-अलग तरीकों से जोर दिया, लेकिन नई दिल्ली ने हाल ही में कहा कि वह संबंधित कानूनों के तहत इस मामले की जांच कर रही है। अपुष्ट सूत्रों का दावा है कि नई दिल्ली ने हसीना के प्रत्यर्पण पर कुछ शर्तें रखी हैं, जिनमें मुख्य रूप से उनकी सुरक्षा और बांग्लादेश में निष्पक्ष मुकदमे की मांग शामिल है।

स्थिति तब और जटिल हो गई, जब 78 वर्षीय हसीना ने हाल ही में घोषणा की कि वह आने वाले दिसंबर तक बांग्लादेश लौट आएंगी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बहादुर बेटी ने पिछले 5 अगस्त को नई दिल्ली में एक ऑडियो-लाइव प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए अपने देश लौटने का संकल्प लिया। हसीना के स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटने के इरादे को वैश्विक मीडिया में काफी जगह मिली, भले ही बांग्लादेशी मीडिया को इस घटना को कवर करने (या उजागर करने) में पाबंदियों का सामना करना पड़ा।

नाराज़ रहमान सरकार ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि भारतीय अधिकारियों ने 'नरसंहार करने वाली' को मीडिया से बातचीत करने की अनुमति दी। ढाका प्रशासन के अधिकारियों ने दावा किया कि हसीना को खुद लौटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बांग्लादेश की धरती पर आते ही हसीना को सज़ा-ए-मौत दी जाएगी, क्योंकि ICT के फैसले के बाद अपील करने की 30 दिन की समयसीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। असल में, वे हसीना को पकड़ना चाहते हैं और उन्हें बांग्लादेश में कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि हसीना के मुद्दे ने रहमान को अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा भारत के बजाय मलेशिया और चीन करने के लिए प्रेरित किया।

नई दिल्ली ने ढाका के गुस्से पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि हसीना का कार्यक्रम एक स्वतंत्र प्रेस क्लब द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें स्थानीय अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं थी। यह कहते हुए कि वह ब्रीफिंग में व्यक्त किसी भी विचार का समर्थन नहीं करता है, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोहराया कि हसीना और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारत में किसी संप्रभु राष्ट्र को निशाना बनाने वाली राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका गया है। भले ही भारत संयुक्त राष्ट्र के 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है—जिसके तहत शरणार्थियों को कुछ बुनियादी अधिकार मिलते हैं—फिर भी नई दिल्ली अपनी वैश्विक छवि को लेकर सतर्क है। इसी वजह से वह हसीना को जल्दबाजी में वापस नहीं भेज रही है।

लेखक पूर्वी भारत के वरिष्ठ पत्रकार और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के मामलों के जानकार हैं

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