थानों में जब्त वाहनों को जर्जर होने से पहले मालिकों को सौंपें, सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में लंबे समय से जब्त वाहनों के पड़े रहने को लेकर अहम निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जब्त किए गए छोटे-बड़े वाहनों को अनावश्यक रूप से थानों में खड़ा रखने के बजाय कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद समय रहते उनके मालिकों को सौंपा जाना चाहिए, ताकि वे जर्जर होने से बच सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस थानों में बड़ी संख्या में वाहन लंबे समय तक खड़े रहते हैं। इससे थानों के आसपास जगह घिरती है और वाहनों के लगातार खुले में पड़े रहने से उनकी स्थिति खराब होती जाती है। कई मामलों में वाहनों के कल-पुर्जे गायब होने की समस्या भी सामने आती है।
अदालत ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए निचली अदालतों को निर्देश दिया कि जब्त वाहनों के मामलों में अनावश्यक देरी न हो और उचित शर्तों के साथ वाहनों को उनके मालिकों को सौंपने की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का उद्देश्य थानों में वर्षों तक वाहनों के कबाड़ में बदलने की समस्या पर रोक लगाना है।
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