देहरादून: फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट मामले में आचार्य बालकृष्ण बरी, सीबीआई अदालत ने सुनाया फैसला
देहरादून। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण से जुड़े फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट मामले में देहरादून की सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है। यह मामला कथित फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोपों से जुड़ा था।
सीबीआई के अनुसार, बालकृष्ण पर आरोप था कि उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए बरेली स्थित पासपोर्ट कार्यालय में खुर्जा के एक संस्कृत महाविद्यालय से संबंधित कथित फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। इस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं के साथ पासपोर्ट अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई थी।
यह मामला करीब डेढ़ दशक पुराना है। लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने अब अपना फैसला सुनाते हुए आचार्य बालकृष्ण को आरोपों से बरी कर दिया।
अदालत के फैसले के बाद मामले में उनके खिलाफ चल रही यह कानूनी कार्यवाही समाप्त हो गई है। मामला फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट से संबंधित आरोपों को लेकर लंबे समय से चर्चा में रहा था।
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