गुना में खुले में डीजल भट्टी पर तले जा रहे थे चिप्स, बीकानेर मिष्ठान भंडार से मावा व ड्राई फ्रूट के सैंपल लिए; दो डेयरियों पर कोर्ट में केस दर्ज

Wednesday, October 14, 2026 - 23:02
Updated: 2 days ago
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गुना में खुले में डीजल भट्टी पर तले जा रहे थे चिप्स, बीकानेर मिष्ठान भंडार से मावा व ड्राई फ्रूट के सैंपल लिए; दो डेयरियों पर कोर्ट में केस दर्ज

आगामी त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्‍याल के निर्देशन में राजस्व अधिकारियों एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों की निरंतर जांच एवं सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर देवांशु शिवहरे एवं तहसीलदार मयंक तिवारी के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शास्त्री पार्क मंडी के पीछे, नयापुरा गुना स्थित महाकाल हॉट चिप्स दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानदार द्वारा खुले में डीजल भट्टी लगाकर कढ़ाही में आलू के चिप्स तले जा रहे थे। अधिकारियों की टीम ने पाया कि एक ही तेल में बार-बार आलू के चिप्स तले जा रहे हैं। तेल की गुणवत्ता की जांच के लिए टीम द्वारा कढ़ाही के तेल का सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

बीकानेर मिष्‍ठान भण्‍डार के कारखाने का औचक निरीक्षण

 इसी प्रकार बुधवार को राजस्‍व अधिकारी डिप्‍टी कलेक्‍टर देवांशु शिवहरे एवं गुना एसडीएम शिवानी पाण्‍डे की संयुक्‍त टीम ने जयस्‍तंभ चौराहा विजयवर्गीय का बाड़ा गुना स्थित बीकानेर मिष्‍ठान भण्‍डार के कारखाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कारखाना संचालक द्वारा कारखाने पर मिठाई, मावा, नमकीन, का निर्माण एवं भण्‍डारण कार्य किया जा रहा था। कारखाना परिसर में रखे मावा, काजू, बादाम, पिस्‍ता खाद्य पदार्थों के सैम्‍पल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण हेतु जब्‍त किए गये। निरीक्षण कार्यवाही में श्रम विभाग अधिकारियों द्वारा प्रकरण भी बनाया गया।

दो खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध न्‍यायालय में प्रकरण दायर’’  

 खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पूर्व में चंदेल डेयरी एण्‍ड रेस्‍टोरेंट हाट रोड़ गुना से जांच हेतु लिया गया मावा एवं शर्मा दूध डेयरी आरोन से लिया गया दूध का सैम्‍पल अमानक पाये जाने पर विभाग द्वारा संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध प्रकरण कोर्ट में दायर किए गये हैं। दोनों नमूने अवमानक/सबस्‍टेण्‍डर्ड पाये गये जिनमें कोर्ट द्वारा 5 लाख रूपये तक का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है।

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