दिल्ली दंगे मामले में ताहिर हुसैन को दो साल की सजा, कोर्ट बोला- हिंसा का निर्देश देने वाला भी उतना ही दोषी
नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दो साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कड़कड़डूमा अदालत ने कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि से हिंसा रोकने और शांति बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इस मामले में उनके पद का इस्तेमाल हिंसा को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने में हुआ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने फैसले में टिप्पणी की कि हिंसा को निर्देशित करने वाला व्यक्ति भी उतना ही, बल्कि कई परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से हिंसा करने वाले से अधिक दोषी हो सकता है। अदालत के अनुसार, ताहिर हुसैन के घर का इस्तेमाल दंगाइयों को ऐसी जगह उपलब्ध कराने के लिए किया गया, जहां से वे लोगों पर हमला कर सकें और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकें। अदालत ने इसे अपराध की गंभीरता बढ़ाने वाला पहलू माना।
यह मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 24 फरवरी 2020 को दंगों के दौरान उनकी दुकान में लूटपाट की गई और आग लगा दी गई, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। अदालत ने 10 अक्टूबर को ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने में मदद करने के आरोप में दोषी ठहराया था। इस मामले में अन्य 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
सजा सुनाए जाने के दौरान अभियोजन पक्ष ने अधिकतम दंड देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि ताहिर हुसैन ने स्वयं भीड़ के साथ हिंसा में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था और दावा किया कि दंगों के दौरान उनके घर पर जबरन कब्जा कर लिया गया था। अदालत ने इन दलीलों पर विचार करने के बाद दो साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
ताहिर हुसैन को इससे पहले आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ताजा फैसला 2020 के दंगों से जुड़े एक अलग मामले में आया है।
अदालत की टिप्पणी ने जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और हिंसा भड़काने में कथित भूमिका को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। मामले में सुनाई गई सजा के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी।
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