मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को नोटिस, 15 दिन में हटाने का निर्देश; नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक निर्माण को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकबड़ा थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को प्राधिकरण ने अवैध निर्माण बताया है।
एमडीए की ओर से मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर निर्माण स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करेगा।
एमडीए सचिव की ओर से जारी नोटिस में जमीन को सरकारी बताया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि सरकारी भूमि पर होने के कारण इस निर्माण को नियमों के अनुसार वैध नहीं माना जा सकता। सड़क किनारे निर्माण होने से यातायात प्रभावित होने की बात भी एमडीए ने कही है।
नोटिस जारी होने के बाद मस्जिद कमेटी में हलचल बढ़ गई है। कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि मस्जिद काफी पुरानी है। वहीं, एमडीए का कहना है कि जमीन के स्वामित्व और निर्माण की स्थिति को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
मुरादाबाद में सरकारी जमीन पर धार्मिक निर्माण को लेकर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। कांठ रोड पर सिद्ध अस्पताल के पास सड़क किनारे बने मस्जिदनुमा निर्माण को पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया था। अब दिल्ली रोड स्थित निर्माण को लेकर 15 दिन की समयसीमा पूरी होने के बाद एमडीए की अगली कार्रवाई पर नजर है।
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