13 अगस्त को जारी होगी प्रारंभिक वोटर लिस्ट, त्रुटियां 12 सितंबर तक कराएं ठीक: जिला निर्वाचन अधिकारी
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्री राजेश धीमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया द्वारा पंजाब राज्य में वोटर लिस्ट के रिवीजन के लिए घोषित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-2026 के तहत फॉर्म के डिजिटाइजेशन का काम 100% पूरा हो गया है। जिन वोटरों के फॉर्म बीएलओ के पास जमा हो गए हैं, उनके नाम शुरुआती वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। वोटर लिस्ट का शुरुआती पब्लिकेशन 13 अगस्त को किया जाएगा। अगर किसी योग्य वोटर का नाम प्राइमरी वोटर लिस्ट से छूट गया है, तो वह फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना वोट बनवा सकता है।
उन्होंने बताया कि 13 अगस्त से 12 सितंबर तक दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जाना है। इस समय के अनुसार, 2 कैटेगरी को नोटिस जारी किए जाने हैं, जिसमें 2003 की वोटर लिस्ट के डेटा के अनमैप्ड वोटर और गलत डिटेल्स वाली वोटरों की लिस्ट शामिल हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अभी जिले में कुल 1053091 वोटरों में से 1004099 वोटरों की मैपिंग हो चुकी है और 48992 वोटर अनमैप्ड रह गए हैं, जिनका 2003 का रिकॉर्ड नहीं मिला। इन वोटरों को संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। इस संबंध में, ये वोटर भारत के चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 12 डॉक्यूमेंट्स में से सही डॉक्यूमेंट्स देकर अपना नोटिस फाइल कर सकते हैं। इस बारे में दावे और आपत्तियों का निपटारा संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 8 अक्टूबर 2026 तक करेंगे।
इस तरह, अभी जिले में गलत वोटर डिटेल्स वाले वोटर्स की संख्या 104393 है। इन वोटर्स को मौजूदा वोटर लिस्ट से मैप किया गया है, लेकिन मौजूदा वोटर लिस्ट और 2003 की वोटर लिस्ट में उनकी डिटेल्स गलत हैं। इन वोटर्स को संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा नोटिस भी जारी किए जाएंगे। इस बारे में, वोटर डिटेल्स के बारे में सही डॉक्यूमेंट्स जमा करके अपना नोटिस फाइल कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन 12 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
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