स्कूल वाहन फिटनेस अनिवार्य: नियम उल्लंघन पर मान्यता रद्द, पंजीयन निलंबन की चेतावनी

Jun 24, 2025 - 15:42
Jun 24, 2025 - 15:43
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स्कूल वाहन फिटनेस अनिवार्य: नियम उल्लंघन पर मान्यता रद्द, पंजीयन निलंबन की चेतावनी

मथुरा (आरएनआई) प्रदेश को एक ट्रिलियन इकॉनमी प्रदेश बनाने के लिए परिवहन विभाग ने राजस्व वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है ।वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन राजेश राजपूत ने बताया कि कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित 1 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य को प्राप्त करने को परिवहन आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ की सम्पन्न हुई विडियो कान्फन्सिग में दिये निर्देशों के क्रम में जनपद के समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामियों तथा ट्रांसपोर्टरों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व वृद्धि के लिए आप पर बकाया मार्ग कर को शीघ्र ही ऑनलाइन माध्यम या कार्यालय में आकर जमा कराना सुनिश्चित करें, साथ ही  जिन वाहनों के परमिट तथा फिटनेस समाप्त हो चुकी है, उन वाहनों के परमिट तथा फिटनेस 30 जून 2025 से पहले करा ले। जो वाहन  बिना परमिट तथा फिटनेस के संचालित पाये जायेगें, उनके विरूद्ध चालान / बंद की कार्यवाही  तथा उन वाहनों के पंजीयन निलम्ब्न की कार्यवाही भी की जायेगी।  जनपद के समस्त स्कूल स्वामी / संचालकों से  अपने-अपने स्कूली वाहनों की फिटनेस अनिवार्य रूप से करा ले  यदि ऐसे वाहन जून  के बाद मार्ग पर संचालित पाये गये तो उनके पंजीयन निलम्बन किये जायेगें तथा उन स्कूलों की मान्यता रद् करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भी प्रेषित किया जायेगा, इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को चेतावनी दी  कि नो हेल्मेट/सीटबेल्ट-नो फ्‌यूल का अनिवार्य रूप से पालन करे, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में अपेक्षित कमी लाई जा सके।

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