सिंघई मेडिकल को कारण बताओं नोटिस, लाइसेंस तीन दिन के लिए निलंबित, सिंघल मेडिकोज को नोटिस
सागर (आरएनआई) कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर राजस्व, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें, सिघई मेडिकल का लाइसेंस, कारण बताओं नोटिस के बाद तीन दिन के लिए निलंबित करने एवं सिंघल मेडिकल को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। एसडीएम श्री अमन मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर संदीप जी आर ने निर्देश दिए कि जिले की सभी फुटकर एवं थोक मेडिकल स्टोरो की जांच की जाए।
एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर संदीप जी आर ने निर्देश दिए कि छिंदवाड़ा जिले में हुई बच्चो की मौत के सन्दर्भ में तमिलनाडु, चेन्नई के औषधी नियंत्रक के द्वारा सूचित किया गया है कि औषधी Coldrif Cough Syrup, B. No. SR-13, Mfg. Date May 2025, Exp. Date Apr. 2027 Mfg. By M/s Sresan Pharma, Kanchepuram, 602106. का सैंपल टेस्ट रिपोर्ट नं. 04782-D/2025-26 dated 02/10/2025 के तहत एडल्ट्रेटेड पाया गया है। जिसमे जहरीला पदार्थ डाइईथीलीन ग्लाइकोल मिला पाया गया है। इसके उपयोग से बच्चों में गंभीर दुष्परिणाम होना पाया गया है। अतः जनहित को दृष्टि रखते हुए उक्त दवा का क्रय-विक्रय तत्काल प्रभाव से निषेध किया जाता है साथ ही जिले के समस्त औषधी विक्रेता / औषधी विक्रेता संघ जिला सागर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त दवा का क्रय विक्रय वितरण आपके द्वारा किया गया है तो इसकी जानकारी तत्काल कार्यालय खाद्य एवं औषधी प्रशासन जिला सागर को आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।
इसी परिपेक्ष में जिले की मेडिकल स्टोरों की जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ममता तिमोर एवं जिला औषधि निरीक्षक श्रीमती सोनम जैन ने बताया कि जांच करने के उपरांत सिंघई मेडिकल में बिना बिल की दवाई विक्रय एवं स्टॉक मेंटेन नहीं किया जा रहा था इसके संबंध में तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की गई।
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